इन-कैमरा कार्यवाही क्या हैं?
What are in-camera proceedings?
खुली अदालत (open court) की कार्यवाही के विपरीत, इन-कैमरा कार्यवाही निजी होती है। संवेदनशील मामलों में शामिल पार्टियों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए अदालत के विवेकाधिकार के अनुसार इन-कैमरा कार्यवाही
आयोजित की जाती है। कार्यवाही आमतौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या बंद कक्षों के माध्यम से आयोजित की जाती है, जिससे पब्लिक (आम लोग) और प्रेस को बाहर रखा जाता है। एक खुली अदालत में या खुली न्याय प्रणाली में, जो कार्यवाही का सामान्य तारिका है, प्रेस को रिपोर्ट करने की अनुमति दी जाती है।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 327 (सीआरपीसी) में उन मामलों के प्रकारों को विस्तृत किया है जिन्हें कैमरे पर दर्ज किया जाना चाहिए, जिसमें बलात्कार के मामले में जांच और ट्रॉयल शामिल है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों के लिए इन-कैमरा जांच और परीक्षण की कार्यवाही की जाती है; जिसमें बलात्कार सहित अपराध जो पीड़ित को मानसिक रूप से निष्क्रियता की अवस्था में पहुँचने या मृत्यु कारक हो सकते है, 12 वर्ष से कम आयु के महिला का बलात्कार; अलगाव के दौरान पत्नी के साथ संभोग; अपनी हिरासत में महिला के साथ पब्लिक सर्वेंट द्वारा संभोग; प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संभोग; और वयस्क और अवयस्क महिलाओं से सामूहिक बलात्कार। कानून यह भी निर्धारित करता है कि ऐसे मामलों में, ट्रॉयल जितना संभव हो सके एक महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित किया जाएगा।
सीआरपीसी की धारा 327 में कहा गया है कि अदालत की पिछली अनुमति को छोड़कर इन-कैमरा कार्यवाही के किसी भी मामले को प्रकाशित करना वैध नहीं होगा। बलात्कार के अपराध के लिए ट्रॉयल प्रोसिडिंग के प्रकाशन पर प्रतिबंध पार्टियों के नाम और पते की गोपनीयता बनाए रखने के शर्त पर किया जा सकता है।
अन्य मामले जिसमें में इन-कैमरा कार्यवाही आयोजित की जाती है?
इन-कैमरा कार्यवाही आमतौर पर वैवाहिक विवादों के मामलों में पारिवारिक अदालतों में आयोजित की जाती है, जिसमें न्यायिक पृथक्करण (judicial separation), तलाक की कार्यवाही, नपुंसकता, आदि शामिल हैं। इन-कैमरा कार्यवाही को अदालत के विवेकानुसार आतंकवादी गतिविधियों के गवाहों के बयान के दौरान भी आयोजित किया जाता है, ताकि उनकी रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखा जा सके।
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